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गैर सरकारी संगठनों के लिए आयकर (भाग 1)
मुख्य विषय: धर्मार्थ संस्थाओं (charitable organisations) के लिए टैक्स पंजीकरण और उससे जुड़ी सावधानियाँ
🔑 मुख्य बातें:
- 2021 में नया नियम:पहले एक बार 12A और 80G रजिस्ट्रेशन मिल जाने के बाद वह स्थायी रूप से मान्य होता था।लेकिन 2021 से नियम बदल गए हैं। अब हर संस्था को हर 5 साल में दोबारा पंजीकरण (renewal) करना होगा।
- अब यह पंजीकरण ‘अनुमोदन’ कहलाता है:12AB और 80G अब अस्थायी होते हैं, और सभी को समय-समय पर फिर से आवेदन करना होता है।
- दरमार्त उद्देश्यों की सटीकता बहुत ज़रूरी है:सेक्शन 2(15) में बताया गया है कि किसे ‘धर्मार्थ उद्देश्य’ माना जाएगा — जैसे ग़रीबों की मदद, शिक्षा, योग, चिकित्सा सहायता, पर्यावरण संरक्षण आदि।अगर शब्दों या उद्देश्यों में थोड़ी सी भी गड़बड़ी हो, तो पंजीकरण या नवीनीकरण में समस्या आ सकती है।
- नवीनिकरण (Renewal) में सावधानी:गलत भाषा, अस्पष्ट उद्देश्य या ग़लत दस्तावेज़ देने से आवेदन रद्द हो सकता है।
- Form 10A और 10AB:नये पंजीकरण या नवीनीकरण के लिए इन फॉर्म्स का प्रयोग होता है।
📌 कुल मिलाकर:
यह एपिसोड उन संस्थाओं के लिए एक महत्वपूर्ण गाइड है जो टैक्स छूट पाने के लिए 12AB और 80G पंजीकरण करवा रही हैं। नया सिस्टम 2021 से लागू हुआ है, और हर संस्था को नियमित रूप से अपडेट रहना और नियमों का पालन करना बहुत ज़रूरी है।